फतेहाबाद। किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले की पंजाब से लगती सीमा को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। हांसपुर चौकी, म्योंद कलां पुल, और रतिया में पुलिस द्वारा पंजाब की ओर जाने वालों रास्तों पर सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने तुरंत प्रभाव से जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है। यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
जारी आदेशों के अनुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के ईश्तहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हॉकी, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा, जेली, रॉड, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलने, ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर द्वारा भड़काऊ संगीत बजाने, प्रचार करने, ट्रैक्टर-ट्रालियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े आदि लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस, प्रदर्शन व रैली, मार्च पास्ट इत्यादि पर भी पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, उन पर लागू नहीं होंगे।