शामली। शामली के कस्बा एलम में बिना अनुमति के एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। शामली जनपद में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बीएनएस की धारा 163 लागू की है, जिसमें किसी भी कार्यक्रम को करने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस पूरे मामले में एसडीएम सदर विनय कुमार भदोरिया ने संबंधित थाना प्रभारी को आयोजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा एलम में एक धार्मिक कार्यक्रम (जलसा) का आयोजन किया गया, जिसकी अनुमति आयोजकों को प्रशासन से नहीं मिली थी। इसके बावजूद, मदरसा फैजुल उलूम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे प्रशासन के आदेशों की अवहेलना हुई।
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सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तेज आवाज में बज रहे साउंड सिस्टम को धीमा करवा दिया। हालांकि, अब इस जलसे में उमड़ी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे आयोजकों में हड़कंप मचा हुआ है।
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वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम सदर विनय कुमार भदोरिया ने इस मामले का संज्ञान लिया और कांधला थाना प्रभारी को आयोजकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।