नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। शराब घोटाले में सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीएम केजरीवाल से कहा कि वे अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उससे पहले सीबीआई ने आप सुप्रीमो और अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था। उधर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल 115 दिनों से जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में पहले से अंतरिम जमानत दी हुई है लेकिन सीबीआई वाले मामले में याचिका खारिज होने के चलते केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।