प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दिए गए विवादित बयान के मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 16 दिसम्बर तक सरकार अपना जवाब दाखिल कर दे। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। विधायक ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने के बाद स्थानांतरित करने की बात कही थी।
चुनाव आयोग ने विधायक के बयान को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। विधायक ने निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को निचली अदालत में चुनौती देते हुए आरोप से उन्मोचित किए जाने की मांग की थी। लेकिन निचली अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया था। विधायक ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याची अंसारी का कहना है कि रिकॉर्ड पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लिहाजा, उन्हें बरी किया जाय। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को सुनने के बाद यूपी सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसम्बर की तिथि तय की है।