गाजियाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गंगानगर घाट पर नहाते वक्त महिलाओं का वीडियो बनाने के आरोपी इनामी महंत मुकेश गिरि की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। रिहा होने पर उसे सख्त शर्तों को पालन करना होगा। यह आदेश न्यायामूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने दिया है।
मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। 21 मई 2024 को एक महिला बेटी के साथ चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई थी, जहां वह सीसीटीवी कैमरा देखकर दंग रह गई। उसे पता चला कि यह कैमरा महंत के मोबाइल से कनेक्ट है तो वह उसके पास पहुंच गई और सवाल- जवाब करने लगी। इस पर महंत ने उसको धमकी दी कि अगर वह पुलिस से शिकायत करेगी तो ठीक नहीं होगा।