Tuesday, September 17, 2024

मेरठ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीसीएसयू के पूर्व कुलपति की तीन करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

मेरठ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रामपाल सिंह की 3.21 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

 

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रामपाल सिंह की 3.21 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने बदायूं और बरेली में रामपाल सिंह की आरपी सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि व दो मंजिला आवासीय भवन को जब्त किया है। ईडी ने पूर्व कुलपति के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज मुकदमे के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

 

 

बता दें कि विजिलेंस ने आरपी सिंह के खिलाफ जांच के बाद राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में उन्हें 2003 से 2005 की अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं का दोषी पाया था। इनमें सीपीएमटी (कंबाइंड प्री-मेडिकल टेस्ट) प्रवेश परीक्षा-2004 के आयोजन में अनियमितताएं, सीसीएस विश्वविद्यालय मेरठ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों की कई प्रक्रियाओं और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करना आदि शामिल था। साथ ही, उन पर विश्वविद्यालय के कुलपति के उनके कार्यकाल के दौरान विभिन्न अनियमितताओं का दोषी ठहराया गया था।

 

 

ईडी की जांच में सामने आया कि आरपी सिंह विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की कई प्रक्रियाओं और मानदंडों का उल्लंघन किया, जिससे सरकार को 3.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कुलपति रहने के दौरान उन्होंने तमाम चल-अचल संपत्तियां अर्जित की थी, जिनकी कीमत 3.21 करोड़ है। ईडी इस मामले की आगे जांच कर रहा है।

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