Tuesday, November 5, 2024

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामलाः हाईकोर्ट ने 18 अभ्यर्थियों को समायोजित करने का दिया आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में उसके पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब करते हुए एक महीने में आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतीक गुप्ता व चार अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

आयोग ने पांच विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में संशोधित परिणाम जारी किया है। संशोधित परिणाम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करानी थी। इसमें 18 अभ्यर्थी शामिल थे। लेकिन, अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ ने यह अवमानना वाद दाखिल किया है।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह उसके आदेश की अवहेलना है। प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बन रहा है। हालांकि, कोर्ट ने आदेश के अनुपालन का मौका देते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुपालन के क्रम में एक महीने में अपना हलफनामा दाखिल करें।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय