प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के करीबी यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 26 आपराधिक मामलों में आले हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने सभी मामलों में आले हसन को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। परन्तु कोर्ट ने कहा है कि वह हर मामले में अलग-अलग पर्सनल बांड व अनुबंध पर रिहा होंगे।
अली हसन पर आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के मामले में उन्होंने आजम खान की मदद की थी। वह आपराधिक मामलों में आजम खान का साथ देते थे। उनके खिलाफ रामपुर में ही तमाम मामले दर्ज हैं। दर्ज कुल 26 आपराधिक मामलों में आले हसन पिछले काफी दिनों से जेल में है। सारे मामलों में जमानत पाने के लिए आले हसन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की। जस्टिस राजवीर सिंह ने सभी मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले हफ्ते ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और निर्णय सुनाया।