Friday, May 17, 2024

खतौली के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को हाईकोर्ट से बडी राहत, चुनावी याचिका की सुनवाई पर लगाई रोक

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खतौली। नगर पालिका परिषद चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू की कुर्सी छीनने का प्रयास करने वाले इनके विरोधियों के दिल के अरमां आसूंओं में बह गये हैं। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध जिला कोर्ट में चल रही चुनावी याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

हाजी शाहनवाज लालू को राहत मिलने का कारण विरोधियों द्वारा समय अवधि समाप्त होने के बाद याचिका दायर करना बताया जा रहा है। नगर पालिका परिषद चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के विरुद्ध चुनाव लड़कर हारे निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णपाल द्वारा जिला न्यायालय में दाखिल की गई चुनावी याचिका की सुनवाई पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात समय अवधि बीतने के बाद चुनाव याचिका दायर करने का संज्ञान लेकर स्टे दिया है।

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हाई कोर्ट द्वारा हाजी शाहनवाज लालू के पक्ष में स्टे दिए जाने से इनके विरोधियों खासकर पालिका सभासद पारस जैन, जमील अंसारी और इज़हार अहमद को करारा झटका लगा है। चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के समर्थकों में खुशी का माहौल है।

चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के विरुद्ध चुनाव लड़कर हारे प्रत्याशी कृष्णपाल सैनी व जमील ने मूल जाति छिपाकर चुनाव लडऩे का आरोप लगाकर जिला न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। याचिका में हाजी शाहनवाज लालू के सामान्य जाति से होने के बावजूद इनके द्वारा ओबीसी वर्ग से चुनाव लड़कर जीतने का आरोप लगाया गया था।

उल्लेखनीय है कि चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के जाति प्रमाण पत्र को पहले जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति व बाद में मंडलीय स्तर गठित जांच समिति ने पड़ताल करके निरस्त कर दिया था। इससे उत्साहित कृष्णपाल सैनी ने जिला न्यायालय में चुनावी याचिका दायर करके हाजी शाहनवाज को चेयरमैन पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। कृष्णपाल की चुनावी याचिका पर जिला न्यायालय में 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी।

अधिवक्ताओं अवध बिहारी लाल गुप्ता और अमित गुप्ता ने बताया कि हाजी शाहनवाज लालू द्वारा जिला कोर्ट में दायर याचिका के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय में विचाराधीन कृष्णपाल की याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी।

उन्होंने बताया कि चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू 13 मई को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाकर वाद दायर करने की अवधि निर्वाचित तिथि से एक माह तक होती है। चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के विरुद्ध याचिका दायर करने की तिथि 12 जून तक थी। वादी कृष्णपाल द्वारा याचिका एक जुलाई को दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने नियम विरुद्ध मानकर जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

अधिवक्ता अमित गुप्ता ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर मुकर्रर की गई है। सुनवाई पर स्टे होने से चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू के विरोधियों विशेषकर पालिका सभासद पारस जैन, जमील, इज़हार अहमद को करारा झटका लगा है। जबकि चेयरमैन समर्थकों में खुशी की लहर है। हाई कोर्ट द्वारा जिला न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने पर चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू ने संतोष व्यक्त करके कस्बे के विकास को गति देने की बात की है।

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