पलामू। गत 23 सितंबर को दोपहर करीब 2.20 बजे एक गुप्त सूचना के आधार पर दंगवार ओपी प्रभारी पु.अ.नि. सोनु कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम ने काजरात नावाडीह स्टेशन रोड से होते हुए दंगवार बस स्टैंड की ओर जा रहे एक पिकअप गाड़ी (रजि. नं. बीआर-26जीए-1285) को रोका। इस गाड़ी में 07 गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक लादकर बिहार ले जाया जा रहा था। गाड़ी की तलाशी लेने पर दो गाय, एक बछड़ा, एक भैंस तथा तीन भैंस के बच्चे पाए गए।
वाहन के चालक, कन्हैया कुमार (पुत्र भीष्मदेव यादव, निवासी चतरा, चौरिया, थाना फेजर, जिला औरंगाबाद, बिहार), से पशुओं के परिवहन के वैध कागजात मांगे गए, लेकिन चालक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। तत्पश्चात कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस कार्रवाई के दौरान, हुसैनाबाद थाना में कांड संख्या 206/24 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 317(5) बीएनएस एवं 47/48/50/52/54/56 पशु परिवहन नियम 1978, झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिशेध अधिनियम 2005, तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
छापामारी दल में पु.अ.नि. सोनु कुमार गुप्ता, प्रभारी, दंगवार ओपी,सशस्त्र बल ए-766 धनश्याम प्रसाद एवं सशस्त्र बल ए-758 रोहित कुमार शामिल थे। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह कार्रवाई पशु तस्करी पर रोकथाम के प्रयास में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।