आज खत्म हो रही 4 जरूरी डेडलाइन: पेंशन, PNB KYC, टैक्स फॉर्म और UPS में शामिल होने का आखिरी मौका
नवंबर का महीना आज (30 नवंबर 2025) को खत्म हो रहा है, और इसके साथ ही 4 अत्यंत महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपने अब तक ये काम पूरे नहीं किए हैं, तो आपकी पेंशन रुक सकती है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और टैक्स संबंधी नोटिस भी आ सकता है।
1. पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate)
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किसे करना है: केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों (60 वर्ष से अधिक उम्र) को।
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क्यों ज़रूरी: अपनी पेंशन को बिना रुकावट जारी रखने के लिए।
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नुकसान: सर्टिफिकेट जमा न होने पर दिसंबर महीने की पेंशन रुक सकती है।
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प्रोसेस: आप बैंक जाकर (आज 5 बजे तक), CSC सेंटर, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस या घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में e-KYC
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किसे करना है: PNB के उन ग्राहकों को, जिनका KYC अपडेट बाकी है।
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डेडलाइन: 30 नवंबर 2025 तक।
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नुकसान: PNB ने साफ कहा है कि KYC न कराने पर खाते को फ्रीज (Frozen) कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप कोई लेन-देन या पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
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प्रोसेस: ग्राहक घर बैठे ‘PNB One App’ या नेट बैंकिंग के जरिए यह काम कर सकते हैं।
3. टैक्स से जुड़े जरूरी फॉर्म जमा करना
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किसे करना है:
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टैक्सपेयर्स को अक्टूबर 2025 के लिए TDS का चालान-कम-स्टेटमेंट (सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत)।
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जिन टैक्सपेयरों की अंतरराष्ट्रीय या स्पेशल घरेलू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सेक्शन 92E के तहत आती हैं, उन्हें ITR भरना होगा।
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विदेशी कंपनियों की भारतीय यूनिट्स को फॉर्म 3CEAA जमा करना होगा।
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नुकसान: निर्धारित तारीख के भीतर फॉर्म दाखिल नहीं करने पर जुर्माना (पेनाल्टी) भरनी पड़ सकती है।
4. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने का आखिरी मौका
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किसे करना है: केंद्रीय कर्मचारियों को।
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डेडलाइन: 30 नवंबर 2025 (पहले यह 30 सितंबर थी)।
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नुकसान: UPS में शामिल न होने पर आप डिफॉल्ट रूप से NPS में बने रहेंगे, जिसमें पेंशन गारंटीड नहीं रहती और महंगाई भत्ता (DR) नहीं मिलता।
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प्रोसेस:
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डिफेंस से जुड़े कर्मचारी: SPARSH पोर्टल पर लॉग-इन करके अप्लाई कर सकते हैं।
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केंद्रीय सामान्य कर्मचारी: https://npscra.nsdl.com पर अप्लाई कर सकते हैं।
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