बांग्लादेश: फांसी के बाद जमीन घोटाले मामले में शेख हसीना को मिली 21 साल कैद की सजा, बेटे और बेटी को भी हुई जेल
नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह फैसला ढाका के पुर्बाचल प्लॉट घोटाले में दर्ज तीन मामलों में सुनाया है। साथ ही तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल की जेल हुई।
आईसीटी ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को यह निर्णय दिया था। एंटी-करप्शन बॉडी ने 12 से 14 जनवरी के बीच अपने ढाका इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस-1 में पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के बंटवारे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर छह अलग-अलग मामले दर्ज किए। एसीसी ने पूर्व पीएम पर आरोप लगाया कि शेख हसीना ने वरिष्ठ 'राजुक' अधिकारियों के साथ मिलकर पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में अपने लिए, अपने बेटे सजीब वाजेद, बेटी साइमा वाजेद, बहन शेख रेहाना और उनके बेटे रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी, और बेटी अजमीना सिद्दीक के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह प्लॉट हासिल किए।
हर प्लॉट 10 कट्ठा का है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, 25 मार्च को एसीसी ने ढाका में मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की कोर्ट में छह चार्जशीट फाइल कीं। चार्जशीट में हसीना का नाम सभी छह मामलों में कॉमन आरोपी के तौर पर शामिल था। 31 जुलाई को हसीना, रेहाना, सजीब वाजेद, पुतुल, बॉबी, ट्यूलिप और अजमीना समेत 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
