गाजियाबाद। उत्तराखंड़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे समेत 18 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा शिप्रा समूह के द्वारा 156/3 के तहत दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और इंडियाबुल्स में कार्यरत के नाम भी एफआईआर दर्ज की हैं। इस एफआईआर में इंडियाबुल्स के डायरेक्टर और अन्य सभी 18 सीनियर अधिकारियों पर धोखाधड़ी,मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक इंडियाबुल्स के पूर्व चेयरमैन और 18 सीनियर अधिकारियों पर शिप्रा समूह ने कई हजारों करोड़ रुपए के लोन दिलाने की पेशकश और हजारों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं शिप्रा समूह में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इंडिया बुल्स के डायरेक्टर समेत 18 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की अपील की जिसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए शिप्रा समूह के द्वारा दी गई अर्जी के मुताबिक इन सभी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किए जाने का आदेश दिया और इन सभी के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में एफ आई आर दर्ज की गई है। शिप्रा समूह ने गाजियाबाद की जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट से 156/3 के तहत कराया मुकदमा दर्ज करवाया है।
इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि शिप्रा समूह के द्वारा इन सभी पर धोखाधड़ी मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इनकी तरफ से न्यायालय में दी गई अर्जी पर 156/ 3 के तहत 9 अप्रैल को न्यायालय से इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं और न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए इन सभी आरोपियों के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इसमें मुख्य आरोपी इंडिया बुल्स के पूर्व चेयरमैन समीर गहलौत के अलावा 18 सीनियर अधिकारियों का नाम आया है। इन आरोपियों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे और वर्तमान में उत्तराखंड के सौरभ बहुगुणा के भाई साकेत का भी नाम है।
उन्होंने बताया कि शिकायत में बताया गया है कि लोन संबंधी प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि यह मामला बड़ा है इसलिए इस पूरे मामले की जांच में इओडब्ल्यू को भी शामिल किया जाएगा।