मुजफ्फरनगर। बीएसए कार्यालय में नगर के दो उद्यमियों के बीच हुई मारपीट प्रकरण में पुलिस ने एक पक्ष के मुकदमे को खारिज कर दूसरे पक्ष के मुकदमे को मारपीट की धारा में तरमीम कर कार्रवाई शुरु कर दी है।आईजीआरएस पोर्टल पर शहर के एक निजी स्कूल के बारे में नगर निवासी उद्यमी अनिल स्वरूप ने शिकायत की थी। बीएसए शुभम शुक्ला ने चार दिन पहले शिकायतकर्ता अनिल स्वरूप व स्कूल प्रबंधक नवनीत भारद्वाज को वार्ता के लिए कार्यालय में बुलाया था। इस दौरान बीएसए के सामने ही दोनों उद्यमियों में मारपीट हो गई थी।
बीएसए की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही स्कूल प्रबंधक वहां से चले गए थे। बाद में दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच कर स्कूल प्रबंधक नवनीत भारद्वाज का मुकदमा खारिज कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष अनिल स्वरूप के मुकदमे में दर्ज धारा 307 को हटाकर मारपीट की धारा 323 में तरमीम कर जांच को आगे बढ़ाया है।
उधर, पुलिस ने बीएसए कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर की जांच शुरू की है, जबकि डीवीआर को खराब बताया जा रहा है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि जांच में तथ्य सामने आने के बाद ही स्कूल प्रबंधक नवनीत भारद्वाज का मुकदमा खारिज कर अनिल स्वरूप के मुकदमे को धारा 323 में तरमीम किया है। अभी इस मामले में जांच की जा रही है।