Tuesday, November 5, 2024

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का ये कहकर किया विरोध

नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते हैं। सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले ही वह सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान भी सहयोग नहीं रहा। साथ ही वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने अपने हलफनामे में मनीष सिसोदिया की पत्नी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी बीमारी कोई नई बात नहीं है। पत्नी का इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है, ऐसे में य़ह भी उनके जमानत का आधार नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील दी थी कि सिसोदिया की पत्नी की वाकई हालात खराब है। उनका 50 फीसदी शरीर विकलांग हो चुका है। सुनवाई के दौरान ईडी ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के मुताबिक सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई।

याचिका में सिसोदिया की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है। ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर ही आधारित है। याचिका में कहा गया है कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या धारा 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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