मुज़फ्फरनगर। गत 2004 में कोतवाली के फखरशाह चौक पर बिना अनुमति के चुनाव सभा कर सरकारी काम में बाधा डालने, फोटोग्राफर का कैमरा लूटने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री साईदुज़मा,पुर्व सांसद कादिर राणा,पूर्व सभासद अहसान शमीम, सादिक व हाजी सलीम पर आज कोर्ट ने आरोप तय कर दिये।
विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जयसवाल ने आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए 21 जून नियत की है।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 2004 को फखरशाह चौक पर बिना अनुमति सभा करने, निषेधाज्ञा का उलंघन कर सरकारी काम में बाधा डालने, कैमरा छीनने का मामला दर्ज हुआ था। आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इसमें 5 आरोपियों पर धारा 188,353 व 392 के तहत आरोप तय हुए जबकि आरोपी सईदुज़मा पर धारा 395 के तहत आरोप तय नही हुए जबकि बाकी 5 पर सभी धाराओं पर आरोप तय हुए हैं।