Sunday, May 18, 2025

कोर्ट ने दहेज हत्या को सुनाई आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने दहेज हत्या के 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष कारावास के कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार 6 अक्टूबर 2015 को वादी द्वारा थाना चरथावल पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त अमित कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल द्वारा उनकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित किया गया तथा दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर थाना चरथावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 405/15 धारा 498ए/304बी व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना चरथावल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध 28 नवंबर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

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क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साव व थाना प्रभारी चरथावल जसवीर सिंह के नेतृत्व में थाना चरथावल स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। लोक अभियोजक अमित त्यागी एवं पैरोकार आरक्षी बलबीर सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 द्वारा आरोपी अमित कुमार उपरोक्त को धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में 08 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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