Friday, February 28, 2025

जानलेवा हमला करने वालों को कोर्ट ने सुनाई पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले के 3 आरोपीयों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार वादी प्रकाशा पुत्र घसीटू निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना तितावी द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र जगरोशन, विकास पुत्र जगरोशन, सुन्दरलाल पुत्र जगरोशन निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना तितावी द्वारा वादी के पुत्र प्रवीन व पुत्री नीलम पर एकराय होकर लाठी, डन्डों व अन्य हथियारों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वादी का पुत्र व पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गये। तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 322/2012 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त विकास, लौकेन्द्र व सुन्दरलाल द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया गया। थाना तितावी पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

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क्षेत्राधिकारी फुगाना सन्तप्रसाद उपाध्याय व थाना प्रभारी तितावी मानवेन्द्र सिंह भाटी के नेतृत्व में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रमोद कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कोर्ट-1 द्वारा आरोपी लोकेन्द्र पुत्र जगरोशन, विकास पुत्र जगरोशन, सुन्दरलाल पुत्र जगरोशन को धारा 307/34 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड (प्रत्येक को) की सजा सुनाई।

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