नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने पर होने वाले खर्च न वसूलें। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति देने का आदेश पूरे तरीके से मानवीय आधार पर दिया गया है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा सिसोदिया सप्ताह में एक बार जब अपनी बीमार पत्नी से मिलने जाते हैं तो उस पर होने वाले खर्च के रूप में 40 हजार रुपये के खर्च का बिल भेजा गया है। इस तरह सिसोदिया पर एक महीने में दो लाख रुपये के खर्च का बिल होगा। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इतनी ज्यादा रकम देना काफी मुश्किल है। उसके बाद कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए निर्देश दिया कि सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने देने पर होने वाला खर्च सरकारी खजाने से भरा जाएगा न कि सिसोदिया से वसूला जाएगा।
कोर्ट ने आज ही सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
बता दें कि 5 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर भी उनकी पत्नी के इलाज के लिए जा सकते हैं।
सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं। सिसोदिया की पत्नी को लेकर उन्हें कई बार अस्पताल में अचानक भर्ती भी करना पड़ा है। कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।