Saturday, November 23, 2024

ज्ञानवापी विवादः शिवलिंग पूजा की मांग अर्जी को आठ सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा की मांग वाली छह (ग) अर्जी को आठ सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई को बेवजह टाला न जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विवेक सोनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।याची की ओर से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग, फौव्वारा सहित कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। सिविल जज सीनियर डिविजन के समक्ष अर्जी दाखिल कर कथित शिवलिंग के पूजा की मांग की है। यह अर्जी 2022 से ही लम्बित है। सिविल जज ने कोई फैसला नहीं किया। जबकि, अर्जी की सुनवाई के लिए कई बार तारीख लगाई गई लेकिन मामले को निस्तारित नहीं किया जा रहा है। अर्जी निस्तारित न होने से मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है।

इस पर कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिविजन को आठ सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश पारित किया है। मामले में पक्षकार बनाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता विनीत संकल्प की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। हिंदू पक्ष की ओर से अश्वनी कुमार ने पक्ष रखा।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय