Tuesday, April 16, 2024

मेरठ में दहेज हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को अदालत ने सुनाई सजा

मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 4 मेरठ उदयवीर सिंह ने दहेज हत्या के आरोप में आरोपी पति कुलदीप उर्फ सोनू पुत्र राजेंद्र, ससुर राजेंद्र पुत्र भगवत व सास कमलेश पत्नी राजेंद्र को दोषी पाते हुए पति को 10 साल के कारावास व सास ससुर को 7-7 साल की सजा सुनाई।

सरकारी वकील वैभव कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा जितेंद्र सिंह ने थाना परीक्षितगढ़ मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन सरिता की शादी 3 दिसंबर 2003 को आरोपी कुलदीप के साथ हुई थी।

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शादी के बाद से वह उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा सभी आरोपी दहेज की मांग करते रहते थे। 6 सितंबर 2007 को वादी के पास फोन आया कि तुम्हारी बहन की मृत्यु हो गई है। उसने अपने परिवार वालों के साथ आरोपी के घर जाकर देखा तो पाया उसकी बहन की लाश पड़ी है।

पता चला कि उसकी बहन को जहर देकर मारा गया है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया।

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