मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव शिलाजुडडी निवासी देवेंद्र उर्फ कालू की गोलियां बरसा कर हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों अभियुक्तों पर कोर्ट ने 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2009 को वादी नरेन्द्र पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम पहाडपुर थाना मवाना मेरठ ने थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया था गया कि उदयवीर पुत्र कतार सिंह, आन्नद पुत्र कतार सिंह, अशोक पुत्र निरंजन, देशपाल पुत्र निरंजन निवासीगण शिलाजुडडी थाना शाहपुर ने वादी के भाई देवेन्द्र कालू की जमीनी रंजिश व मुकदमेबाजी के चलते गोलियां बरसा कर हत्या कर दी।
तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना रतनपुरी पुलिस ने अभियुक्त आनन्द को 30 अगस्त 2009 व देशपाल को 12 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। इसके अभियुक्त उदयवीर व अशोक ने 30 अगस्त 2009 व 19 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में आत्मसर्मपण किया। थाना रतनपुरी पुलिस ने 8 नवंबर 2009 को चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा व एडीजीसी अमित त्यागी ऊ प्रभावी पैरवी की। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा प्रत्येक आरोपी उदयवीर, आनन्द, अशोक व देशपाल को धारा 147,148,149,302 आईपीसी व 25/27 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।