मेरठ। भाई की हत्या करने के वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि नौशाद पुत्र मेहर अली निवासी रिहान गार्डन थाना लिसाड़ी गेट मेरठ ने अपने भाई मान इलाही के खिलाफ अपने सगे भाई आबिद उर्फ भूरा की चाकू से गर्दन काटकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अभियोग में विवेचक ने ठोस साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था। जिस पर मान इलाही पुत्र मेहर इलाही को न्यायालय ने सजा सुनाई।