मेरठ। किशोर के अपहरण मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोनों आरोपियों पर दस—दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना लिसाडी गेट पुलिस ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत दो आरोपियों शाहरुख और सोनू उर्फ समीर को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित कराया।
वर्ष 2020 मे वादी मुकदमा नफीसा पत्नी स्व0 मोबीन निवासी 284 फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट मेरठ के द्वारा उसके बेटे अरमान सैफी आयु 14 वर्ष के अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में अभि0 शाहरुख अलवी पुत्र साबुद्दीन निवासी अम्बेडकर चौक फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट मेरठ के विरुद्ध थाना लिसाड़ी गेट में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना उनि शाकिर के सुपुर्द हुई। वादी के बेटे अरमान का शव 26 जुलाई 2020 में जुर्रानपुर गेट के सामने नरहाडा जाने वाले रास्ते पर मिला।
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अन्य अभियुक्त सोनू उर्फ समीर पुत्र नौशाद निवासी मकान नं 67 छोटी मस्जिद के सामने फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट मेरठ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण शाहरुख अलवी और समीर उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा न्याय़ालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्यों तथा अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु की गयी। सशक्त पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-12 जनपद मेरठ जेडी कोड-यूपी 01666 के द्वारा आज दिनांक 17.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण शाहरुख अलवी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा-302/34 भादवि मे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा दूसरे अभियुक्त सोनू उर्फ समीर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा-302/34 भादवि मे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।