मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने हत्या के प्रयास करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
वादी महावीर सिंह पुत्र इन्दु सिंह निवासी ग्राम न्यामू ने थाना चरथावल पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि काला उर्फ मंगू पुत्र रफल सिंह निवासी ग्राम न्यामू थाना चरथावल नू अपने साथियों के साथ वादी के पुत्र पर लाठी व डंडो से हमला करने व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया ।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने काला उर्फ मंगू को 11 मार्च 2011 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 द्वारा आरोपी काला उर्फ मंगू उपरोक्त को धारा 148,307,149,506 भादवि में 07 वर्ष कठोर कारावास तथा 7,500 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।