मुजफ्फरनगर। बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 27000 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सजी सुनाई।
वादी द्वारा थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत गया कि अभियुक्त, पप्पू उर्फ दिलीप पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिघावली अहीर, बागपत द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था।
थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए विवेचना कर अभियुक्त पप्पू उर्फ दिलीप के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट-2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ दिलीप को धारा 366, 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास व 27,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।