नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक परिवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की शर्त के रूप में 50 पौधे लगाने का आदेश दिया।
सुल्तानपुरी में हुए झगड़े और छेड़छाड़ के मामले को संबंधित पक्षों ने बातचीत कर सुलझा लिया। मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की शर्त के रूप मेें न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने परिवार को आदेश दिया कि वे कम से कम तीन फीट ऊंचे पौधे सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्रांतर्गत लगाएं।
अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि परिवार को आठ सप्ताह के भीतर पौधे लगाने का फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रदान करना होगा। अभियोजन पक्ष ने एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि पौधों/पेड़ों का रखरखाव संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
अदालत ने कहा, “पौधरोपण के आदेशों का पालन न करने की स्थिति में, याचिकाकर्ता को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास 25 हजार रुपये जमा करने होंगे।”