Tuesday, December 24, 2024

दिल्ली पुलिस का नया सर्कुलर जारी, लिखा- ‘अदालत को मत बताना तुम असली आईओ नहीं हो!’

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक नए सर्कुलर में सब इंस्पेक्टर (एसआई) स्तर के पुलिस अधिकारियों को जांच अधिकारी (आईओ) की अनुपस्थिति में अदालत में पेश होने और अदालत को यह नहीं बताने के लिए कहा गया है कि वे वास्तविक आईओ नहीं थे।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदेश में कहा गया- ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां संबंधित आईओ सेवानिवृत्त हो गया है, या अनुपलब्ध है। ऐसे सभी मामलों में, जिस एसआई को केस फाइल सौंपी जाएगी, वह सुनवाई की नियत तारीख पर अदालत में उपस्थित होगा।

एसएचओ और इंस्पेक्टर (जांच) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आईओ को मामले के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी दी जाए ताकि वह बदले में अदालत की कार्यवाही से पहले एलडी एएससी/एपीपी को जानकारी दे सके और किसी भी सवाल का जवाब भी दे सके जो सुनवाई के दौरान अदालत उससे पूछना चाहे।

आगे लिखा है कि यदि अदालत द्वारा यह रिपोर्ट किया जाता है कि एसआई अदालत को सूचित करता है कि ‘वह आईओ नहीं था या मामले से अनजान था’, तो डीसीपी उपनिरीक्षक और दो वरिष्ठ निरीक्षकों को निंदा के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी एसएचओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे वास्तविक आईओ की अनुपस्थिति में आईओ के रूप में अदालत के समक्ष मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नया एसआई उपलब्ध कराएं।

नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि आईओ (वास्तविक आईओ की ओर से अदालत के समक्ष पेश होना) के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यदि वह यह प्रकट करता है कि वह वास्तविक आईओ नहीं है और मामले से अनभिज्ञ है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय