नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश में कथित संलिप्तता के लिए राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक और 18 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा कोर्ट, पुलस्त्य प्रमाचला उस मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें फारूक द्वारा कथित रूप से उकसाने के बाद एक भीड़ ने 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास डीआरपी स्कूल और आसपास की संपत्तियों को आग लगा दी थी।
18 आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। दयालपुर थाने में फारूक, शाहरुख मलिक, शाहनवाज, राशिद, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, आजाद, अशरफ अली, परवेज, आरिफ, सिराजुद्दीन, फैजान, इरशाद, अनीस कुरैशी, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद अंसारके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार- फैसल के स्कूल को इस भीड़ ने निशाना बनाया था और फैसल ने इसकी अनुमति दी थी। उनके स्कूल में गुलेल आदि से पेट्रोल बम आदि फेंकने की भी व्यवस्था की गई थी। आरोपी फैसल के इन सभी कृत्यों से पता चलता है कि हिंदुओं और डीआरपी स्कूल की संपत्तियों के खिलाफ हमले के लिए इस भीड़ के अन्य सदस्यों (जिसमें अन्य आरोपी व्यक्ति अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ सदस्य थे) के साथ बातचीत थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया, जिसका असर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत को बढ़ावा देने पर पड़ा। अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं की एक सूची को रिकॉर्ड पर रखा है, जो इस मामले में कथित रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा- डीआरपी स्कूल के चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि स्कूल के अंदर सामान को नुकसान पहुंचाया गया और जला दिया गया। भीड़ के सदस्य हिंदुओं को मारने सहित हर तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए ²ढ़ थे। तदनुसार, भीड़ भी हर तरह से डीआरपी स्कूल को नुकसान पहुंचाने के लिए ²ढ़ थी।
जज ने कहा- मुझे लगता है कि (सभी) आरोपी व्यक्ति आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 307 (हत्या का प्रयास), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की सजा), 395 (डकैती), 427 (पचास रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 427 ( शरारत करने और इस तरह पचास रुपये या उससे अधिक की हानि या क्षति के लिए सजा), 435 (100 रुपये या उससे अधिक की राशि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत), 436 (घर आदि को नष्ट करने के आशय से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करना) और 450 के तहत धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं।
न्यायाधीश ने कहा- फारूक को छोड़कर सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148,153 ए, 395,427, 435, 436, 450, 307 (हत्या का प्रयास) के साथ आईपीसी की धारा 120 बी, 149 (विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।
न्यायाधीश ने कहा- फैसल फारूक भी आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 395, 427, 435, 436, 450 के तहत आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पढ़े जाने वाले अपराध के लिए और आईपीसी की धारा 153ए और 505 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी उत्तरदायी है और आरोपी मोहम्मद अंसार भी धारा 25 और 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।