मेरठ। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन करें ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/- धनराशि निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि पात्रता हेतु शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति चालू वित्तीय वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित संयुक्त नवीनतम फोटो, शादी का प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना होगा। आवेदनोपरान्त आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन मेरठ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।