देहरादून। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में ड्राई डे घोषित किया है। 17 से 19 अप्रैल और चार जून को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह निर्णय लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और सकुशल कराने के लिए लिया गया है, ताकि शराब के नशे में कोई भी हुड़दंग न कर सके।
लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मतदान से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान समाप्त होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में वाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब अथवा मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस से 48 घंटे पहले व मतदान समाप्ति तक यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मतगणना के दिन यानी चार जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।