नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान और उनके सहयोगियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली है।
ईडी के अनुसार, मंगलवार को तलाशी दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती और वक्फ बोर्ड संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में की गई। विधायक 2018-2022 तक बोर्ड के अध्यक्ष थे। .
ईडी के बयान में कहा गया है, “ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई तीन और एफआईआर की जांच ईडी द्वारा अमानतुल्ला खान और उनकी भूमिका के रूप में की जा रही है। ”
ईडी की जांच से पता चला है कि विधायक ने उक्त आपराधिक गतिविधियों से नकदी के रूप में बड़ी रकम अर्जित की, जिसे अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया था।
बयान में कहा गया है, “इन परिसरों में तलाशी कार्यवाही के दौरान, भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और सबूत जब्त किए गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अमानतुल्ला खान की भूमिका का संकेत देते हैं।”