Thursday, September 19, 2024

हर प्राणी को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार, अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी- डीएम  

गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में लिफ्ट और एस्केलेटर व अन्य समस्यों के निराकरण एवं उसके समाधान हेतु जनपद की हाई राइस सोसायटी के बिल्डर (निर्माणकर्ता) / मॉल / सिनेमाहॉल के प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

 

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बैठक में जीडीए सचिव राजेश सिंह और एडीएम सिटी गम्भीर सिंह ने कहा कि जनपद के नगरीकरण में तीव्र वृद्धि से औद्योगिक विकास और बहुमंजिला भवनों के प्रसार के कारण परिसरों में लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। जिसके साथ उनसे सम्बन्धित दुर्घटनों में बढ़ोतरी हो रही है। हाई राइस सोसायटी सहित अन्य के द्वारा किसी सुरक्षा नियमों का पालन किये बिना मनमाने ढंग से लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित कर रहे हैं। सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग न किए जाने के कारण आवंटियों द्वारा सम्बन्धित्त मंचों पर शिकायतें की जा रही है।

 

 

 

लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग बहुधा वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित जनसाधारण द्वारा किया जाता है। लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाएं, संस्थापना, संचालन और अनुरक्षण सुसंगत संहिताओं और प्रक्रियाओं के अनुषक्ति में हो। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट एवं एस्केलेटर और उनसे सम्बन्धित समस्त मशीनरी और साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित तथा अनुषणिक मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 पारित किया गया है।

 

 

 

बैठक के दौरान बताया कि गया कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 की धारा 3 व उसकी उपधारा के अनुसार पंजीकरण के दौरान सम्बंधित जगह का निरीक्षण कराना होगा। धारा 4 के अनुसार लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रयोण से पूर्व सम्बंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। सम्बंधित अधिकारी धारा 5 की उपधाराओें के अनुसार एएमसी, लॉक बुक, सुरक्षा से सम्बंधित व्यवस्थाएं, मॉक ड्रील सहित अन्य बिन्दुओं की जांच करेंगा। इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था, जीवन बीमा सहित नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु इस अधिनियम में सभी बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है।

 

 

जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि लिफ्ट और एस्केलेटर में भय व प्राणों का संकट ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 बनाया गया है। इस अधिनियिम का सुरक्षित व भवमुक्त परिवहन ही एक मात्र लक्ष्य है। अत: सभी जनपदवासी चाहे वह प्राइवेट या सार्वजनिक लिफ्ट या एस्केलेटर लगा रहें हो, लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 के अनुसार ही लगाये। हर प्राणी को भयमुक्त व सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए स्वयं व दूसरों को सुरक्षित रखने हेतु नियमानुसार सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करें।

 

 

बैठक में एसडीएम सदर अरूण दीक्षित, कर्नल टीपी त्यागी अध्यक्ष आरडब्लूए, जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित डेवल्पर्स, आनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित सम्बधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी को लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 उपलब्ध करवा दिया गया।

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