Sunday, September 29, 2024

यूपी में हर परिवार की बनेगी फॅमिली आईडी, मुज़फ्फरनगर में दी गयी कर्मचारियों को ट्रेनिंग

मुजफ्फरनगर। शासन के निर्देशानुसार जनपद में एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत तहसील स्तरीय कार्मिकों एवं ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अरविन्द कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रिंस जैन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में निवासरत परिवारों के लिए एक परिवार एक पहचान योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के करीब 3.59 करोड परिवार व 14.92 करोड व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित है, इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं बने है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी नंबर के जरिए लाभ दिलाया जा सकें।

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फैमिली आईडी पंजीयन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को मोबाइल और ओटीपी द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नंबर बदल गया है, तो आवेदक को अपना नया नंबर आधार से लिंक करते हुए अपडेट करा लें। यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।

परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो फैमिली आईडी पोर्टल पर आवेदन द्वारा मोबाइल नंबर व आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आप के परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है। ओटीपी डालने के बाद सदस्य का नाम, जन्म तिथि, वर्ष, लिंग व पिता के संरक्षक का नाम खुद प्रदर्शित होगा।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोडा जाये, जिसके लिए एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत फैमिली आईडी कार्ड योजना शुरु की गयी है। उक्त योजना में ऐसे सभी परिवार जो राशन कार्ड से वंचित है अथवा राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, तो भी अपना फैमिली आईडी कार्ड बनवा सकते है। फैमिली आईडी कार्ड स्वैच्छिक है। यह अनिवार्य  नहीं है।

यह होंगे पात्र: फैमिली आईडी में पुरुष, स्त्री, पति-पत्नी, दोनों न्यायिक रूप से अलग रहते हो, स्वयं के माता पिता, स्वयं पर आश्रित व्यस्क व अव्यसक भाई-बहन, जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हो। दत्तक पुत्र व पुत्री व अन्य कोई ऐसा व्यस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जुडऩा चाहे जोड सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: प्रत्येक फैमिली आईडी पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए।
परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नम्बर बदल गया है तो आवेदक को अपना नवीन/सही मोबाइल नम्बर आधार से लिंक करते हुए अपडेट करना चाहिए।
प्रत्येक फैमिली आईडी पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओटीपी आधारित ई केवाईसी होगा।

यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।
आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आईडी पोर्टल पर दिये गये रजिस्टर लिंक के माध्यम से करेगा।
आवेदक अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओटीपी तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा।

यदि परिवार के पास पूर्व में राशन कार्ड उपलब्ध है, तो फैमिली आईडी पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लोगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है। आवेदक दिये गये टैब पर क्लिक कर अपना फैमिली आईडी प्रिंट कर सकते हैं। यदि परिवार के पास राशनकार्ड उपलब्ध नहीं है, तो फैमिली आईडी पोर्टल पर आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर एवं आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा तदोपरान्त अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपने परिवार के समस्त सदस्यों का नाम तथा आधार संख्या डालने पर उसके आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा।  ओटीपी डालने के पश्चात् सदस्य का नाम, जन्म तिथि/वर्ष, लिंग व पिता/ संरक्षक का नाम स्वत: प्रदर्शित होगा। जारीकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित जांच अधिकारी को स्थलीय जाँच हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।

जाँच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर आख्या जारीकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी। पोर्टल द्वारा अंतिम रूप से फैमिली आईडी निर्मित होने एवं निरस्त होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर स्वत: प्राप्त हो जाएगी। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा फैमिली आईडी के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति को लिंक पर जाकर आवेदन संख्या डालकर प्राप्त किया जा सकता है। फैमिली आईडी हेतु आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एसएमएस के माध्यम से फैमिली आईडी संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा पोर्टल से भी अपनी फैमिली आईडी संख्या का प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रिंस जैन द्वारा समस्त तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों को दिया गया।
प्रिंस जैन द्वारा बताया गया कि जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं है, वह व्यक्ति भी पोर्टल द्वारा आवेदन कर अपनी फैमिली आईडी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, नगरीय लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। पोर्टल पर आईडी जेनरेट करने के लिये तहसील व ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया ।

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