बाराबंकी। जनपद की रामनगर तहसील समेत अन्य तहसीलों के हाईवे में पड़ने वाले गांवों के विक्रय व एग्रीमेंट पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। रामनगर व नवाबगंज तहसील के लगभग 47 गांव इस हाईवे की जद में आएंगे। रामनगर तहसील के 30 गांव व नवाबगंज के 17 गांवों की जमीन बिक्री व एग्रीमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नये बाईपास बनने की वजह से जारी हुए इस आदेश से कुछ किसान नाराज हैं तो कुछ खुश भी हैं। जमीनों की बिक्री की रोक से नाराज किसानों का कहना है कि जिस गाटा में हाइवे निकल रहा हो उसे ही रोका जाए।
बाराबंकी-बहराइच हाइवे पर रामनगर के पास जिन 30 गांवों से बाईपास निकाला जाना है उन गांवों में सारी कृषि जमीन के बैनामे, बंधक, एग्रीमेंट व अकृषिक किए जाने पर रोक लग गई है। इसे लेकर किसानों में असंतोष है। उनका कहना है कि बाईपास में कुछ ही गाटा संख्याएं प्रभावित होंगी, लेकिन इस आदेश से पूरे के पूरे गांवों की कृषि जमीन की रजिस्ट्री रोका जाना ठीक नहीं है।
तमाम किसान आज रामनगर रजिस्ट्री आफिस बैनामा करने पहुंचे थे जिनके गांवों से होकर हाइवे बाईपास प्रस्तावित है। उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जमीन लेने वाले भी पैसा दे चुके थे जो अपनी रकम वापस कराने में जेड्डोजेहद करते दिखे। किसानों का कहना था कि जिन-जिन गाँवों से होकर रामनगर बाईपास निकालने की योजना है, वहां की ही गाटा संख्याएं रजिस्ट्री कराने या एग्रीमेंट आदि से रोकी जाए जिन पर हाइवे निकलेगा।
सक्षम प्राधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी केडी शर्मा ने बताया कि जिन गांव से हाईवे निकलेगा उन तहसीलों को वहां रजिस्टर को आडिट की कॉपी भेज दी गई है जिससे वहां किसी भी किसान का कोई भी एग्रीमेंट व बैनामा ना करा पाए।
इन गांवों पर लगी रोक
जिले के भूमि अध्याप्ति अधिकारी के. डी. शर्मा ने तहसील के एसडीएम व उप निबंधक को जिन गांवों में जमीन की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट, बंधक, किरायनामा आदि पर एनएचआई के आदेशों का हवाला देते पत्र जारी किया है। उनमें नचना, लोहटी पसई, लोहटी जई, मडना, पूरे किन्होली, सुरवारी, मलिहामऊ, बिन्दौरा, किन्होली, निजामुददीनपुर, भरसवा, चांदामऊ, दुर्गापुर, तपेसिपाह, रामनगर (खास ), राम नगर पूरे छपटी, सिरौलीकला, टाडा रावत (टेडुवा), सुरजपुर, बिछलखा, दिवली, कटियारा चंदनापुर ,अशोकपुर चाचूसराप, भन्डपुरवा, साधारनपुर, दल सराय रामपुर खरगी गाँव शामिल हैं। यहा पूरे पूरे गांवो की जमीनो की खरीद, बिक्री ,बंधक ,एग्रीमेंट ,किराया नामा दाखिल ख़ारिज, आकर्षिक घोषित, राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन पर रोक लगाई गई हैं। जो घर के लिए प्लाट लेना चाहते हैं वे भी प्रभावित हैं। अधिवक्ता इस आदेश के खिलाफ पत्र भेजने की तैयारी में है।