Wednesday, November 6, 2024

प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ FIR की अपील, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई पर रिपोर्ट की तलब

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने मामले की अगली सुनवाई 09 जून को करने का आदेश दिया।

याचिका बम बम महाराज नौहटिया ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील एपी सिंह ने कहा कि प्रदर्शन में प्रधानमंत्री और ब्रजभूषण के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई, उसके बावजूद पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एपी सिंह ने कहा कि आरोपितों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मुताबिक पुलिस अपने आप भड़काऊ भाषण देने पर कार्रवाई कर सकती है।

याचिकाकर्ता ने 04 मई को संसद मार्ग थाने में महिला पहलवानों के खिलाफ शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।

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