Thursday, April 24, 2025

एसटीपी नियमों के उल्लंघन पर नोएडा की दो हाउसिंग सोसायटियों पर एफआईआर, पर्यावरणीय कानूनों की अनदेखी


नोएडा। पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन करने पर आज नोएडा प्राधिकरण के पर्यावरण सेल एवं जलखण्ड टीम ने दो सोसायटियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया है।

 

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नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार नोएडा प्राधिकरण के पर्यावरण सेल एवं जलखण्ड टीम ने मैसर्स लोटस पैनाचे जीएच-1 सेक्टर-110 एवं महर्षि आश्रम परिसर सेक्टर-104 का स्थलीय निरीक्षण किया गया था।

 

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निरीक्षण में दोनों के परिसरों में स्थापित एसटीपी आवश्यक क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं पाया गया। इस पर टीम द्वारा पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम  1981, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 तथा भारतीय न्याय संहिता 272 के उल्लंघन करने के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया था। इसके बावजूद ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। इनके द्वारा शोधित व अशोधित सीवेज समय-समय पर नाले में प्रवाहित किया जा रहा है जो सीधे-सीधे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है।

 

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प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर जल अधिनियम 1974 वायु अधिनियम 1981, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 तथा भारतीय न्याय संहिता 272 के अनुपालन में दोननों सोसायटियों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी। जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

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