Monday, December 23, 2024

बागपत में ‘तीन तलाक’ देने वाले शख्स के खिलाफ FIR, दहेज की कर रहा था मांग

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तीन तलाक का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी को तीन तलाक देने, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

 

बड़ौत के नई बस्ती की रहने वाली नगमा ने पति इरशाद उर्फ कल्लू, सास मुन्नी, ससुर इब्राहिम, जेठ इरफान, ननद आफरीन और देवर रिहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

 

शिकायत के मुताबिक, बागपत के बड़ौत कस्बे के कस्सावन मोहल्ला के रहने वाले इरशाद ने दस साल पहले नगमा से शादी की थी। दंपति का एक बेटा और एक बेटी हैं। उसने ससुराल वालों के कथित उत्पीड़न के कारण वैवाहिक घर छोड़ दिया और नई बस्ती में अपने माता-पिता के घर लौट आई।

 

12 जनवरी को आरोपी शिकायतकर्ता से दहेज की मांग करने लगे। जब महिला ने मांग पूरी नहीं की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर उसके दोनों बच्चों को जबरन अपने साथ ले गए।

 

उन्होंने दावा किया कि इसी दौरान पति इरशाद ने तीन तलाक कहा। डीएसपी सविरत्न गौतम ने कहा कि शिकायत के आधार पर महिला के पति समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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