Tuesday, November 19, 2024

सहारनपुर में बालिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास और लगाया जुर्माना

सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने आठ वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का दोष सिद्ध हो जाने पर ग्राम मीरगढ़ थाना बेहट निवासी अहमद को पांच वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की पांच जुलाई 2017 को ग्राम मीरगढ़ थाना बेहट निवासी आठ वर्षीय बालिका मदरसे से पढ़कर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में अहमद ने उसे पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले जाने लगा। बालिका की चीख सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और अहमद मौके से भाग गया।

घटना की रिपोर्ट लड़की के पिता ने थाना बेहट में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरान्त अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अहमद को पांच वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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