औरैया। गैंगस्टर के मामले में पूर्व विधायक शेखर तिवारी समेत चार आरोपितों को 5 साल सजा और 8000 अर्थदंड से दंडित किया गया। फिलहाल सभी आरोपित जेल में बंद हैं।
अभियोजन के अनुसार औरैया के तत्कालीन बसपा विधायक शेखर तिवारी को वर्ष 2008 में इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में जेल भेजा गया के बाद शेखर तिवारी, विनय तिवारी, मनोज कुमार अवस्थी और पुती उर्फ रामबाबू के खिलाफ वर्ष 2008 में ही दिबियापुर थानाध्यक्ष की ओर से गैंगस्टर की कार्यवाही कि गई थी।
मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे का विचारण किया गया। अभियान की ओर से पैरवी डीजीसी अभिषेक मिश्रा और एडीजीसी अरविंद राजपूत ने करते हुए कड़ी सजा देने की पहल कीl
विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए को संजय सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई दोनों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय सिंह ने पूर्व विधायक शेखर तिवारी, विनय तिवारी, मनोज कुमार अवस्थी और पुती उर्फ रामबाबू को गैंगस्टर गिरोह बद अधिनियम का दोषी माना और पांच पांच साल कारावास और 8 हजार रुपये की सजा से दंडित किया। फिलहाल पूर्व विधायक शेखर तिवारी और अन्य आरोपित इंजीनियर हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है। अर्थदंड जमा ना कराने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास मुगततना पड़ेगा। सजा पाने वाले आरोपितों की ओर से जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।