Monday, February 24, 2025

सहारनपुर में लूट के प्रयास मामले में दो भाइयों को चार-चार साल की सजा

सहारनपुर। एडीजे अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा ने लूट के दोषी शारदा नगर निवासी दो सगे भाइयों राजेंद्र और राकेश को चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई और ग्यारह हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया।

 

सरकारी वकील संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1992 में नगर कोतवाली में ज्ञान मार्केट स्थित दुकानदार रामकिशन ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राकेश और राजेंद्र चाकू और रिवाल्वर लेकर उसकी दुकान पर आए थे। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर लोग इकट्ठा हो गए और पीछा करके इन दोनों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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