मेरठ। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना मवाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में की गयी पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने गैगस्टर को दो वर्ष चार माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई है।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना मवाना में पंजीकृत धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप मुकदमा से सम्बधित अभियुक्त आबिद उर्फ बोग पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला कल्याण सिह कस्बा व थाना मवाना मेरठ को न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ द्वारा दो वर्ष चार माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है। अर्थदण्ड़ अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।