मेरठ। मेरठ में दीपक हत्याकांड मामले में थाना परीक्षितगढ पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में की गयी पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट द्वारा दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड़ से दंडित किया गया।
दिनांक 27.09.2022 को मृतक दीपक त्यागी उर्फ अमन त्यागी पुत्र धीरेंद्र त्यागी उर्फ भगत जी निवासी ग्राम खजूरी थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ का सिर कटा हुआ धड़ ग्राम खजूरी के जंगल में मिला था।
इस संबंध में वादी धीरेंद्र त्यागी पुत्र श्यामलाल त्यागी निवासी ग्राम खजूरी थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना परीक्षितगढ़ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रारंभिक विवेचना थाना परिक्षितगढ द्वारा प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त फैमिद एवं आसिफ उपरोक्त प्रकाश में आए थे। जिनको गिरफ्तार किया गया था। जिनकी निशानदेही पर मृतक दीपक त्यागी उर्फ अमन त्यागी का कटा हुआ सिर ग्राम खजुरी के जंगल से बरामद किया गया था। पुलिस ने आलाकत्ल तलवार भी उपरोक्त अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद की थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड स्वीकृत कराने के पश्चात जिला कारागार मेरठ में भेज दिया गया था।
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पुलिस महानिदेशक के आदेश पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत थाना परीक्षितगढ ने इस मुकदमा में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की। जिसके फलस्वरूप आज मुकदमा से सम्बधित अभियुक्त फैमीद पुत्र दुल्ले निवासी ग्राम खजूरी थाना परीक्षितगढ मेरठ और आसिफ पुत्र हारुन निवासी ग्राम खजूरी थाना परीक्षितगढ जनपद मेरठ को न्यायालय एडीजे 16 जनपद मेरठ द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड़ से दंडित किया गया।