Sunday, November 3, 2024

गैंगस्टर एक्ट:  मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, अफजाल पर दो बजे निर्णय

 

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसमें गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा।

आपको बता दें कि 2007 में दर्ज केस के लिए कृष्णानंद राय मर्डर केस और नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड को आधार बनाया गया था। मुख्तार अंसारी वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए जबकि उनके भाई अफजाल अंसारी अदालत में मौजूद रहे। इस फैसले से पहले बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि न्याय होगा। आज के फैसले ने उनके विश्वास को पक्का किया है देर भले ही हो लेकिन अन्याय का अंत जरूर होता है। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा कि अदालत के इस फैसले से वो बेहद खुश हैं। जो एक तिलिस्म था वो टूट गया। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्हें इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा। यही नहीं इस फैसले के बाद अंसारी बंधुओं को लेकर जो खौफ था वो भी समाप्त हो जाएगा।

 

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