Sunday, May 12, 2024

खतौली के सरताज हत्याकांड में गैंगस्टर कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 5-5 साल की सजा सुनाई

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मुजफ्फरनगर। लूट व हत्या के दो अभियुक्तों को गैंगस्टर कोर्ट से पांच 5-5 साल का कारावास और दस -दस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। मौहल्ला मिठूलाल निकट नगर पालिका बाजार खतौली निवासी शहजाद ने थाना खतौली में तहरीर देकर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया कि दिसंबर 2018 में शाम 7:15 बजे के लगभग उसके फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया और मेरे भाई सरताज को पैसे लेने के लिए बुलाया और इस सूचना पर सरताज चला गया, लेकिन रात को घर नहीं लौटा, काफी पर काफी प्रयास के बाद भी सरताज नहीं मिला और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था।

अगले दिन वादी के भाई सरताज का शव ग्राम भैंसी के आगे गफूर के भट्टे के पास सुबह 9:00 बजे मिला । मृतक सरताज के चेहरे व शरीर पर चोटों के निशान थे। शव के पास से उसका का मोबाइल भी गायब था, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना खतौली हरचरण शर्मा ने विवेचना करते हुए अभियुक्तों आशु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र जहीर निवासी मोहल्ला मिट्ठूलाल पालिका बाजार कस्बा व थाना खतौली तथा मोहम्मद अकरम पुत्र उस्मान निवासी रहमतुल्लाह इस्लामनगर कस्बा व थाना खतौली को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से मृतक सरताज का लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया और विवेचना कर हत्या के मुकदमे में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

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प्रभारी निरीक्षक हरचरण शर्मा ने इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना थाना मंसूरपुर प्रभारी निरीक्षक मनोज चाहल ने की और आरोप पत्र देकर कोर्ट में पेश किया हत्या के मुकदमे में इन दोनों अभियुक्तों को पूर्व में सजा हो चुकी है और गैंगस्टर एक्ट का अभियोग विचाराधीन था। अभियोजन द्वारा सभी गवाह पर प्रस्तुत किए।

सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों को 5-5 साल के कारावास और दस -दस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया जुर्माना ना देने की स्थिति में 15 -15 दिन अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा दोनों अभियुक्तों को आज अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में पैरवी
संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर तथा राजेश शर्मा ने की है।

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