Wednesday, May 22, 2024

लूट व हत्या के प्रयास में गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष की सजा, पांच हजार का जुर्माना

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मुजफ्फरनगर। लूट व हत्या के प्रयास के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमे में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है और पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

प्रकरण थाना नई मंडी का है, घटना 17 फरवरी 2021 की है। निशांत शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा निवासी मकान नंबर 120बी नई मंडी थाना नई मंडी में एचडीएफसी बैंक जानसठ रोड से चार लाख रुपए कैश निकलवा कर अपने स्कूटी से अपनी दुकान पर जा रहे थे, समय करीब 11:45 बजे जब वह गुड मंडी मोती राम रविंद्र कुमार की दुकान के सामने पहुंचे, तो नीली मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों द्वारा धक्का देकर उन्हें स्कूटी से नीचे गिरा कर स्कूटी सहित स्कूटी में रखे चार लाख रुपए लूट लिए थे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रुपए लूटने वाले तीनों बदमाशो पंकज पुत्र सतपाल निवासी मोहल्ला मनोहर पट्टी कस्बा दौराला थाना दौराला, गुड्डू उर्फ विजय पुत्र नत्थन निवासी मोहल्ला पट्टी कस्बा दौराला थाना दौराला तथा रवि पुत्र सुरेश निवासी मोहल्ला भगवानपत्ति कस्बा दौराला थाना दौराला जनपद मेरठ को गिरफ्तार कर लुटे हुए रुपए व स्कूटी बरामद की थी।

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इनके इन्हीं कृतों के आधार पर वर्ष 2021 में तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना नई मंडी अनिल कुमार कप्परवान द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करा था, जिसकी विवेचना थाना सिखेड़ा के वरिष्ठ उप निरीक्षक लेखराज सिंह द्वारा की गई थी। शेष मुलजिमान की पत्रावली पृथक होकर गैंगस्टर कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है l

आज विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त पंकज पुत्र सतपाल निवासी ग्राम खटका थाना रुड़की जिला हरिद्वार को गैंगस्टर के मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया । मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई।

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