गाजियाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में निलंबित सब इंस्पेक्टर की बहाली को लेकर गाजियाबाद ट्रांस हिंडन के डीसीपी ने कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल किया था। खफा कोर्ट ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए डीसीपी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की संस्तुति कर दी। वहीं, अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से आदेश के अनुपालन की मोहलत मांगी।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीसीपी निलंबित सब इंस्पेक्टर की बहाली का आदेश पारित कर कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर कहा कि डीसीपी निमिष दशरथ पाटिल सुनवाई के वक्त कोर्ट में हाजिर रहेंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के निलंबित सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार दीक्षित की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने याची जितेंद्र के निलंबन पर रोक लगाते हुए बहाली का आदेश दिया था। याची को बहाल कर डीसीपी से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा था।
डीसीपी की ओर से एक सितंबर को हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए याची को बहाल कर दिया गया है। वहीं, प्रतिवाद करते हुए याची के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी ने दावा किया कि डीसीपी ने याची को बहाल नहीं किया है। कोर्ट के आदेश को कागजी कार्यवाही बताकर डीसीपी ने याची को काम नहीं करने देने की धमकी भी दी है।