Monday, December 23, 2024

सरकार ने तांबे के उत्पादों, ड्रम और टिन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड किए तय, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तांबे के उत्पादों, ड्रम और टिन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी की हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि डीपीआईआईटी ने 20 अक्टूबर को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं ड्रम एवं टिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023, और तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी किए हैं। डीपीआईआईटी के इन दो आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न न हो।

मंत्रालय ने बताया कि डीपीआईआईटी के ये आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने पर प्रभावी होंगे। आदेश के तहत तांबे के नौ उत्पादों में विद्युत अनुप्रयोगों के लिए तार की छड़ें शामिल हैं, कंडेनसर व हीट एक्सचेंजर्स के लिए ठोस तांबे व तांबे की ट्यूब, फ्रीज तथा एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली तांबे की ट्यूब भी इसके तहत आती हैं। विभाग ने कहा कि इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी प्रकार के रिसाव, मिलावट तथा आग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ड्रम और टिन अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय