गाजियाबाद। गरीब बेटियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग अनुदान योजना चला रहा है। इसके लिए लाभार्थी को शादी अनुदान की साइट पर आवेदन करना होगा। जबकि उसकी हार्डकॉपी समाज कल्याण कार्यालय में जमा करानी होगी। पात्र पाए जाने वाले परिवार को 20,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र की 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्र ने बताया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग (हिंदू) के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत निर्धन परिवार को बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाएगी।
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इन परिवारों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ
शादी अनुदान योजना के तहत पात्र आवेदकों को एकमुश्त 20 हजार रुपये की धनराशि ई-कुबेर के माध्यम से आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा, कन्या की कम से कम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी जरूरी है।
ये दस्तावेज होने जरूरी
आवेदन के लिए फोटो, बैंक पासबुक (सीबीएस खाता युक्त), आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), कंप्यूटरीकृत आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और शादी कार्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। शादी की तिथि से 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।