नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह निर्णय वैश्विक तेल बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और अमेरिका द्वारा लगाए गए संभावित जवाबी टैरिफ के बीच लिया गया है।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, नई दरें 8 अप्रैल 2025 से पूरे देश में प्रभावी होंगी। आदेश में कहा गया है कि यह कदम राजस्व संग्रह को संतुलित करने और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप घरेलू तेल कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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सरकार ने देर शाम स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एस ए ई डी) में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी लेकिन आम उपभोक्ता पर इस वृद्धि का असर नहीं पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आज जारी अधिसूचना में कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क शुल्क में यह वृद्धि की है। इसके बाद जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि यह एस ए ई डी है जिसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाता है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि तेल विपणन कंपनियां इस वृद्धि के बोझ को उपभोक्ता पर नहीं डालेगी। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर हो गया है।